महाकुंभ मेला त्रासदी: सरकार की जवाबदेही और नैतिक शासन का आकलन

(परिवर्तन)

प्रयागराज में हाल ही में हुए महाकुंभ मेले में एक भयावह भगदड़ हुई, जिसमें कम से कम तीस लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। इस त्रासदी ने सरकार की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं, जिसमें इस आयोजन के कुप्रबंधन और गलत जानकारी के प्रचार का मुद्दा शामिल है। यह सिर्फ एक और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही, नैतिक चूक और बहु-स्तरीय शासन विफलता का स्पष्ट उदाहरण है।

महाकुंभ मेला, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, करोड़ों भक्तों, साधुओं और पर्यटकों को गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र संगम में आकर्षित करता है। इस आयोजन के पैमाने और महत्व को देखते हुए, सरकार पर सुरक्षा, व्यवस्था और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन 29 जनवरी 2025 की घटनाओं ने यह दिखाया कि इस प्रणाली में कई स्तरों पर गंभीर विफलताएं थीं, जिससे अनावश्यक जान-माल की हानि हुई।

भगदड़ की भयावहता से परे, सरकार की घटना को संभालने की धीमी प्रतिक्रिया, जवाबदेही की कमी और नैतिक रूप से संदेहास्पद प्रचार रणनीतियाँ जनता के विश्वास को और कमजोर कर रही हैं। यदि भारत प्रशासन और सार्वजनिक प्रबंधन में वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखता है, तो ऐसी त्रासदियों को स्वीकार करना चाहिए और इन्हें आपदा तैयारी, नैतिक संचार और जवाबदेही तंत्र में मौलिक सुधार लाने के लिए उत्प्रेरक बनाना चाहिए।

प्रशासनिक लापरवाही और उसके परिणाम

प्रत्यक्षदर्शियों के बयान बताते हैं कि भगदड़ के ठीक पहले के क्षण भयावह थे। रिपोर्टों के अनुसार, अपर्याप्त भीड़ नियंत्रण, स्पष्ट निकास मार्गों की कमी और एकत्रित भक्तों द्वारा दी गई चेतावनी संकेतों की अनदेखी के कारण अराजकता और अंततः त्रासदी हुई। भक्त विशाल जनसैलाब में घुटन महसूस कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों से अवरुद्ध मार्गों को खोलने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी पुकार तब तक अनसुनी रही जब तक बहुत देर नहीं हो गई।

इस तरह के विशाल आयोजनों में भीड़ प्रबंधन का मूल सिद्धांत पूर्वानुमान और तैयारी पर आधारित होता है। भीड़ की सघनता, गतिशीलता और आपातकालीन प्रोटोकॉल को सावधानीपूर्वक योजना बनाकर लागू किया जाना चाहिए था। फिर भी, सरकार इस विशाल भक्त प्रवाह को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। असंगठित यातायात प्रबंधन, अपर्याप्त चिकित्सा सहायता केंद्रों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन कर्मियों की अनुपस्थिति की रिपोर्टें इस प्रशासनिक विफलता को उजागर करती हैं।

इस कुप्रबंधन के कानूनी निहितार्थ गंभीर हैं। सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के तहत, बड़े जनसमूहों के आयोजन की निगरानी करने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए कि उपस्थित लोगों की भलाई बनी रहे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार राज्य की ज़िम्मेदारी के सिद्धांत को सुदृढ़ किया है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां सरकारी लापरवाही रोकी जा सकने वाली मौतों का कारण बनती है। इस मामले में, सरकार की निष्क्रियता और एक पूर्वानुमानित तथा रोकी जा सकने वाली स्थिति में निर्णायक कार्रवाई करने में विफलता गंभीर लापरवाही के समान है।

यह ज़िम्मेदारी से बचना केवल प्रशासनिक चूक नहीं है; यह नैतिक विफलता भी है। महाकुंभ मेले में जान गंवाने वाले लोग केवल आंकड़े नहीं थे। वे पिता, माता, बच्चे और बुजुर्ग थे, जिन्होंने राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा की गारंटी पर विश्वास किया था। वह विश्वास टूट गया।

सरकार की विफलता के कानूनी परिणाम

कानूनी दृष्टिकोण से, राज्य की जवाबदेही केवल कुप्रबंधन तक ही सीमित नहीं है। वह कानून जो लापरवाही को परिभाषित करता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी संस्था, जिसमें सरकार भी शामिल है, को जनता के प्रति एक सावधानीपूर्वक कर्तव्य (duty of care) निभाना चाहिए। जब यह कर्तव्य भंग होता है और इसके परिणामस्वरूप हानि या मृत्यु होती है, तो कानूनी ज़िम्मेदारी उत्पन्न होती है।

लापरवाही के मूल सिद्धांत, जो विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में स्थापित किए गए हैं, इस प्रकार हैं:

1. सावधानी का कर्तव्य: सरकार की यह स्पष्ट ज़िम्मेदारी थी कि वह महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

2. कर्तव्य का उल्लंघन: अपर्याप्त भीड़ नियंत्रण उपाय, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों की कमी और समय पर हस्तक्षेप न करना इस उल्लंघन को दर्शाते हैं।

3. कारण और हानि: भगदड़ में हुई मौतें और चोटें इस उल्लंघन का प्रत्यक्ष परिणाम थीं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पीड़ित परिवार लोकहित याचिका (PIL) के माध्यम से सरकार की लापरवाही के लिए उसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं। इस तरह के मामलों की मिसालें पहले से मौजूद हैं, जैसे कि उफार सिनेमा अग्निकांड और केदारनाथ बाढ़ आपदा, जहां राज्य को सार्वजनिक सुरक्षा दायित्वों को पूरा न करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

प्रश्न यह है: क्या सरकार अपनी विफलता को स्वीकार करेगी और ज़िम्मेदारी लेगी?

सरकारी प्रचार की नैतिक चिंताएँ

कानूनी परिणामों से परे, इस त्रासदी ने सरकार की संदेहास्पद प्रचार रणनीतियों को उजागर किया है। महाकुंभ मेले से पहले, व्यापक विज्ञापन अभियान चलाए गए, जिनमें इस आयोजन को पूरी तरह से व्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा अनुभव के रूप में दर्शाया गया। इस प्रचार अभियान में उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने लाखों भक्तों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे वहां भीड़ का अप्रत्याशित विस्फोट हुआ।

हालांकि, ज़मीनी हकीकत इन वादों के विपरीत थी। बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर साबित हुआ, भीड़ प्रबंधन रणनीतियाँ विफल रहीं, और पीने के पानी, स्वच्छता और आपातकालीन सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाएँ या तो अनुपस्थित थीं या भारी दबाव में थीं।

सरकार को जवाबदेह ठहराने के कानूनी और नैतिक दृष्टांत

भारत की न्याय प्रणाली ने पहले भी भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा विफलताओं के लिए जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराने के उपाय किए हैं।

2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुंभ मेला प्रबंधन पर दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से सुरक्षा योजनाओं और जोखिम आकलन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। यदि ऐसी दिशानिर्देश पहले से मौजूद थे, तो फिर 2025 में उन्हें क्यों नज़रअंदाज़ किया गया?

यदि सरकार जवाबदेही से बचती रही, तो नागरिक समाज और कानूनी निगरानी संस्थाओं को स्वतंत्र जांच और न्यायिक समीक्षा की मांग करनी चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

भरोसा पुनः स्थापित करने का मार्ग

महाकुंभ मेले की त्रासदी प्रणालीगत सुधार के लिए एक आपातकालीन आह्वान है। सरकार को ऐसे हादसों को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे।

आवश्यक सुधार:

1. अनिवार्य सार्वजनिक सुरक्षा ऑडिट: स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा बड़े आयोजनों की तैयारियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

2. कुप्रबंधन के लिए सख्त कानूनी दंड: जिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से सुरक्षा में चूक हुई, उन्हें नागरिक और आपराधिक उत्तरदायित्व का सामना करना चाहिए।

3. सरकारी विज्ञापनों का नियमन: निजी कंपनियों को भ्रामक प्रचार के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है, तो सरकार को भी सत्य-इन-विज्ञापन नियमों का पालन करना चाहिए।

4. पारदर्शिता और जवाबदेही: त्रासदी के कारणों और सुधारात्मक उपायों की विस्तृत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।

निष्कर्ष: नैतिक शासन के लिए एक निर्णायक मोड़

महाकुंभ मेला त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है। यह शासन, नैतिकता और जवाबदेही की असफलता है। सरकार की प्रतिक्रिया तय करेगी कि भारत जवाबदेही की ओर बढ़ेगा या संस्थागत लापरवाही के रास्ते पर बना रहेगा।

इतिहास इस क्षण को याद रखेगा।

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