ठाणे (परिवर्तन): महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक सहकारी बैंक में जाली नोट जमा कराने की कोशिश के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
एक अधिकारी ने बताया कि डोंबिवली पुलिस ने आरोपी (48) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 179 (जाली या नकली सिक्के, सरकारी स्टांप, नोट या बैंक मुद्रा को असली मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल करना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
उन्होंने बताया कि खडावली का रहने वाला आरोपी तीन दिसंबर को 45,000 रुपये जमा करने के लिए बैंक गया था। इसमें सभी नोट 500 के थे। हालांकि, जांच के बाद 45 नोट नकली पाए गए।
अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि नोट कहां से आए।